उत्तर प्रदेश गोवध निवारण संशोधन अधिनियम के तहत दो वाहनों को किया जब्त





जिला मजिस्ट्रेट ने 13 अभियुक्तो को अपने आदेश के तहत किया जिला बदर, 05 अभियुक्तो को 06 माह के लिये किया गया प्रतिबन्धित




मीरजापुर 30 नवम्बर वृहस्पतिवार को जिला मजिस्ट्रेट प्रियंका निरंजन ने अपने न्यायालय में विभिन्न अपराधो में संलिप्त अभियुक्तो को दोषी ठहराते हुुये 13 अभियुक्तो के विरूद्ध आदेश पारित करते हुये सभी को 06 माह के लिये जिला बदर तथा 05 दोषी व्यक्तियो को 06 माह के लिये प्रतिबन्धित करने का आदेश दिया। जिनको जिला बदर किया गया है उनमें जमील खां एर्फ जम्मन पुत्र आबाद खां निवासी नेवढ़िया थाना चील्ह, मुजाहिद उर्फ गुड्डू पुन हासिम खां निवासी चितावनपुर थाना देहात कोतवाली, सर्वेश सिंह पटेल पुत्र बलिराम सिंह निवासी निकरिका थाना मड़िहान, केशव जी गुप्ता पुत्र पारसनाथ गुप्ता निवासी पसियान गली महुवरिया कतवारू का पुरा थाना कोतवाली शहर, हरिशंकर गिरी पुत्र विधि नारायण गिरी निवासी राजपुर पोखरा थाना कोतवाली देहात, सलमान शेख पुत्र लाल मोहम्मद उर्फ लल्लू शेख गैवी घाट कोतवाली कटरा, संजय सिंह पटेल पुत्र राम आधार निवासी कजागपुरा थाना अहरौरा, जयराम उपाध्याय पुत्र छविराम उपाध्याय निवासी भैयहिया टोला थाना कोतवाली कटरा, जय प्रकाश विश्वकर्मा उर्फ चिन्टू पुत्र भरत जी निवासी नई बाजार अहरौरा थाना अहरौरा, विजय कुमार उर्फ कल्लू पुत्र रामधनी उर्फ साधू निवासी ग्राम जरैला थाना जिगना, जगदीश पुत्र जलेबी निवासी गहिरा थाना मड़िहान, रामचन्दर केसरी उर्फ मुन्नी लाल पुत्र पारसनाथ निवासी पाण्डेय जी का गोला थाना अहरौरा, लक्ष्मण केसरी उर्फ बचाउ पुत्र पारसनाथ निवासी पाण्डेय जी गोला थाना अहरौरा उपरोक्त सभी को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आदेश के तहत 06 माह के लिये जिला बदर रहने का आदेश दिया। इसी प्रकार पवन उर्फ दाउ पुत्र डाॅ छविनाथ बिन्द निवासी बघेड़ा थाना जिगना, संतोष बिन्द पुत्र छविदास बिन्द निवासी बघेड़ा थाना जिगना, रंजीत यादव पुत्र सूजबली यादव निवासी कम्हारी थाना पड़री, विजय पुत्र लक्ष्मणराम निवासी शेरवा, थाना जमालपुर तथा बिहारी हरिजन पुत्र रामलाल हरिजन निवासी खैरा थान जिगना को 06 माह तक के लिये प्रतिबन्धित किया गया हैं।

जिला मजिस्ट्रेट द्वारा उत्तर प्रदेश निवारण अधिनियम के तहत दो वाहन क्रमशः यू0पी0-65बी0टी0-6970 एवं यू0पी0-65एल0टी0-0781 को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त करने का आदेश निर्गत किया गया हैं। 


जिला संवाददाता राजकुमार उपाध्याय

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