थाना तीतरो,थाना मिर्जापुर एवम थाना फतेहपुर में दर्ज हत्याकांड के मामलों मे माननीय न्यायालयों से 6 को हुई आजीवन कारावास की सजा

 👉न्यायालय समाचार,,,,,





➡️पुलिस महानिदेशक के कुशल निर्देशन मे पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते


*➡️एसएसपी डा,विपिन ताड़ा एवम एसपी देहात सागर जेन अब माननीय न्यायालय में भी हुए और अधिक सख्त*


*➡️थाना तीतरो प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में पेरोकार मनीष कांत की जबरदस्त पेरवी के चलते अभियुक्तों को हुई सजा*


*➡️माननीय न्यायालय से अभियुक्त रिफाकत सहित चार को हुई आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 2 लाख रुपए का जुर्माना*


*➡️एडीजीसी संदीप सिह एवम विवेचक निरीक्षक देवेन्द्र सिह का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान*


*सहारनपुर*/

पुलिस महानिदेशक के कुशल निर्देशन में पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा,विपिन ताड़ा,पुलिस अधीक्षक देहात सागर जैन अब माननीय न्यायालय में भी पेरोकारी को लेकर सख्त रूख अपना रहे है।उनके इन्ही दिशा निर्देश पर थानों से लेकर माननीय न्यायपालिका तक पेरोकारो की सशक्त पेरवी चल रही है।अभियुक्तों को सजा दिलाने मे थाना प्रभारी से लेकर पेरोकार,विवेचक एवम एडीजीसी तक अभियुक्तों को सजा दिलाने मे अपना काम तेजी के साथ कर रहे है।कल शाम एक मर्डर के मामले मे अभियुक्त नफासत पुत्र किफायत,रिफाकत पुत्र किफायत,फिरासत पुत्र किफायत एवम इमरान पुत्र खान मौहम्मद सभी निवासी मौहल्ला अफगान कला कस्बा तीतरों 

को माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई,तथा अर्थदंड भी लगाया गया।सन् 2016 मे  अभियुक्त नफासत,रिफाकत,फिरासत एवम इमरान द्वारा मौहल्ला अफगान खुर्द निवासी वादी वासिल खान के भाई आदिल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।थाना तीतरो में 16-5-2016 में आईपीसी की धारा 302 मे पंजीकृत इस मामले में थाना तीतरो पुलिस द्वारा चारों अभियुक्तों की तत्काल गिरफ्तारी करते हुए जेल भेज दिया गया था।इस मामले में थाना तीतरो प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में पेरोकार मनीष कांत व शासकीय अधिवक्ता संदीप सिंह एवम विवेचक निरीक्षक देवेन्द्र सिंह हाल तैनाती सहकारिता प्रकोष्ठ मेरठ की सख्त पैरोकारी के चलते अभियुक्त रिफाकत,फिराकत,नफासत एवम इमरान को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-15 द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा 2 लाख रूपए का लगाया अर्थदंड

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*👉एक अन्य लूट एवम हत्या के मामले में*


*सहारनपुर*/ 

थाना मिर्जापुर में 23-4-1992 को आईपीसी की धारा 394 व 302 मे पंजीकृत एक मामले में माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-11 द्वारा अभियुक्त शेर सिंह पुत्र छज्जू निवासी ग्राम सैद मौहम्मदपुर  गढ़ उर्फ भुडडी थाना मिर्जापुर को सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा तथा लगाया 20 हजार रूपए का अर्थदंड।इस मामले में पेरोकार अजय राणा,एडीजीसी अमित त्यागी एवम विवेचक थानाध्यक्ष रमाकांत चतुर्वेदी  का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।

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*आजीवन कारावास*


सहारनपुर/

👉थाना फतेहपुर में 17-8-2017 को आईपीसी की धारा 302/201/34 एवम 120-बी के एक मामले में अभियुक्त इन्द्रपाल पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम नानका-थाना फतेहपुर को माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-9 द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई तथा लगाया 13 हजार रूपए का अर्थदंड। इस मामले में भी पेरोकार बिजेंद्र सिंह,एडीजीसी नीरज कुमार,विवेचक उपनिरीक्षक भानुप्रताप हाल तैनाती पुलिस लाईन आगरा का भी रहा एक बड़ा योगदान। 


✍️रिपोर्ट-सुरेन्द्र चौहान/कमल कश्यप/अनूप धीमान

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