एसएसपी डा,विपिन ताड़ा एवम एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक अब माननीय न्यायालय में भी हुए सख्त,अपराधियों को हो रही है सजा

 👉न्यायालय समाचार,,,,,


➡️पुलिस महानिदेशक के कुशल निर्देशन मे पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते




*➡️थाना जनकपुरी,थाना  सदर बाजार एवम थाना रामपुर मनिहारान पुलिस की जबरदस्त पेरवी के चलते गैंगेंस्टर एक्ट एवम महिला की हत्या में हुई 3 अभियुक्तों को सजा*


*➡️महिला हत्याकांड में माननीय न्यायालय से हुई बाल अपचारी को आजीवन कारावास की सजा तथा लगा 60 हजार रुपए का जुर्माना*


*➡️इस मामले में थाना जनकपुरी प्रभारी सनुज यादव के कुशल निर्देशन में पेरोकार कांस्टेबल सौरभ की रही सख्त पेरवी,एडीजीसी  विवेक कौशिक एवम विवेचक निरीक्षक यशपाल सिह का रहा,एक बड़ा योगदान*


*➡️थाना रामपुर मनिहारान प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार अरविंद कुमार की सख्त पैरोकारी व एडीजीसी मेघराज सिंह चौहान तथा विवेचक निरीक्षक अशोक चौधरी की जबरदस्त पेरवी के चलते गैंगस्टर एक्ट में एक को हुई सजा*  


*➡️थाना सदर बाजार प्रभारी रमेश चन्द्र के कुशल निर्देशन में पेरोकार कांस्टेबल हरेन्द्र की जहां रही सशक्त पेरवी,वहीं शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान एवम विवेचक निरीक्षक मनोज कुमार चाहल का रहा महत्वपूर्ण योगदान,1 को गैंगेंस्टर एक्ट में हुई सजा*  


*सहारनपुर*/

पुलिस महानिदेशक के कुशल निर्देशन में पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र अजय कुमार साहनी के सख्त एक्शन के चलते वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा,विपिन ताड़ा,पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक माननीय न्यायालय में भी हुए और अधिक सख्त,उनके इन्ही दिशा निर्देश पर थानों से लेकर न्यायपालिका तक पेरोकारो की जबरदस्त पेरवी चल रही है।अभियुक्तों को सजा दिलाने मे थाना प्रभारी से लेकर पेरोकार,विवेचक एवम एडीजीसी तक एक अच्छी भूमिका अदा कर रहे है।कल देर शाम 3 मामलों में दो को गैंगेंस्टर एक्ट के मामले में हुई सजा और यही नहीं एक महिला की हत्या के मामले में माननीय न्यायालय द्वारा एक बार अपचारी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई,तथा अर्थदंड भी लगाया गया।सन् 2016 मे बेरीबाग निवासी विपिन गांधी के भाई के घर में लूट के इरादे से एक बाल अपचारी द्वारा विरोध कर रही महिला किरण गांधी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी।थाना जनकपुरी में 15-1-2016 में आईपीसी की धारा 302/ 393 में पंजीकृत इस मामले में थाना जनकपुरी प्रभारी सनुज यादव,पेरोकार सौरभ, शासकीय अधिवक्ता विवेक कौशिक एवम विवेचक निरीक्षक यशपाल सिह की सख्त पैरोकारी के चलते अभियुक्त बाल अपचारी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-14 द्वारा आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई एवम 60 हजार रूपए का लगाया अर्थदंड।इसके अलावा सन 2019 में थाना रामपुर मनिहारान में पंजीकृत 2/3 गैंगेंस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 द्वारा अभियुक्त सरवेज पुत्र इस्लाम निवासी ग्राम तुरमतखेडी को भी सुनाई 3 साल कठोर कारावास की सजा तथा लगाया 5 हजार रुपए का जुर्माना।बदमाश सरवेज द्वारा सन 2019 में एक सुसंगठित गिरोह बनाकर लोगों से लूटमारी कर अवैध सम्पत्ति अर्जित करना। 

इस मामले में माननीय न्यायालय मे थाना रामपुर मनिहारान प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा के कुशल निर्देशन में पेरोकार अरविंद कुमार की रही सशक्त पेरवी तथा शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान व विवेचक निरीक्षक अशोक चौधरी का भी रहा महत्वपूर्ण योगदान।इसके अतिरिक्त सन् 2021 में थाना सदर बाजार में पंजीकृत आईपीसी की धारा 2/3 गैंगेंस्टर एक्ट के मामले में अपर जिला एवम सत्र न्यायाधीश कक्ष संख्या-5 द्वारा अभियुक्त अमरदीप पुत्र ताहर सिंह उर्फ पहल सिह निवासी ग्राम ताहरपुर कोतवाली देहात को सुनाई गई 2 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा लगाया 5 हजार रुपए का अर्थदंड।इस मामले में थाना सदर बाजार प्रभारी रमेश चन्द्र पेरोकार हरेन्द्र,शासकीय अधिवक्ता मेघराज सिंह चौहान व विवेचक निरीक्षक मनोज कुमार चाहल हाल तैनाती प्रभारी निरीक्षक थाना देहात कोतवाली की भूमिका भी सराहनीय रही योग्य।


✍️रिपोर्ट-सुरेन्द्र चौहान/कमल कश्यप/अनूप धीमान

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