जिस तारीख को हुई हत्या उसी दिन मिला आजीवन कारावास:सोते समय गला रेत कर हुई थी हत्या, मृतक के भाई ने दर्ज कराया था मामला



 ब्यूरो-खबर- कमलेश पाण्डेय 

*मिर्जापुर* ।जिले के चील्ह थाना क्षेत्र के मझिगवां गांव में 29 मार्च की बीतीरात रविंद्र चौधरी की गला रेतकर हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में 2 लोगों को दोषमुक्त कर दिया गया । आजीवन कारावास के साथ ही 20 हजार का अर्थदंड अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्र ने सुनाया। यह फैसला 2 वर्ष 4 माह में आया। जिस तारीख को हत्या हुई 28 माह बाद उसी दिन सजा सुनाया गया।

गंगा नदी के किनारे बसे मझिगवां गांव निवासी धर्मेंद्र कुमार ने 29 मार्च 21 को तहरीर देकर सूचना दिया कि बीती रात करीब 2 बजे गांव के ही सुदेश, रामजस, विजय एवं जगलाल ने पुरानी रंजिश में उसके बड़े भाई रविंद्र चौधरी की सोते समय गला रेत कर हत्या कर दी। गले पर वार किए जाने के कारण उसके भाई चारपाई से गिरकर तड़पने लगे। आवाज सुनकर कमरे में गया तो आरोपी भाग गए। घायल को जब मंडलीय अस्पताल ले जा रहे थे उसी दौरान रास्ते में उनकी मौत हो गई। 

 *कठोर दंड दिए जाने की मांग की* 

पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में पेश किया।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता उदय प्रताप सिंह ने साक्ष्य एवं गवाह न्यायालय में प्रस्तुत किया। निर्मम हत्या के मामले में कठोर दंड दिए जाने की मांग की।

गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रशेखर मिश्र ने अवलोकन किया।दोष सिद्ध होने पर आरोपी जगलाल मांझी को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया । इसके अलावा 20 हजार का अर्थदंड भी लगाया। आरोपी विजय और संगीता को दोषमुक्त करार दिया।

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