महिला शक्ति केन्द्र टीम के त्वरित कार्यवाही से रूका बाल विवाह।





 दिनांक 22-06-2023 को  विश्वस्त सूत्रों  से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना शक्तिनगर अन्तर्गत चौकी वीना  के एक ग्राम के लगभग उम्र 13 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी  हो रही है जिसके सम्बन्ध में तत्काल  जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डा० यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार  द्वारा  महिला शक्ति केन्द्र से महिला कल्याण अधिकारी नीतू यति सिंह  जिला समन्वयक सीमा द्विवेदी  व चौकी वीना  की  संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके उपरान्त  संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना शक्तिनगर  अन्तर्गत  ग्राम मे पहुंची  जहा पर नाबालिग बालिका के घर वाले नही मिले उसके उपरान्त टीम द्वारा तत्काल जहा लड़की की शादी की किये जाने की तैयारी चल रही थी वहा क्लब मे पहुचे बालिका के माता पिता से बालिका के उम्र के सम्बन्ध में साक्ष्य चाहा गया परन्तु माता पिता द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका प्रथम दृष्टया बालिका नाबालिग प्रतीत हुई जिसके उपरांत विवाह रोक दिया गया टीम द्वारा अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टीम द्वारा नाबालिग बालिका की पुनः बाल विवाह न कर दिया जाये इस कारण नाबालिग बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ले जाया गया  जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से  ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि नाबालिग बालिका की शादी उसके तीन गुने उम्र के ब्यक्ति के साथ किये  जाने की तैयारी की जा रही थी साथ ही यह भी बताया गया कि प्रकरण के सम्बंध नाबालिग बालिका की काउन्सलिग व जाचोपरान्त नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी मौके पर चौकी प्रभारी वीना उपनिरीक्षक शिव कुमार सिंह एवं मुख्य आरक्षी राजु आदि उपस्थित रहे

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