बाल विवाह रोका गया, तीन लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज- राजेश कुमार





जिला बाल संरक्षण इकाई व थाना एचटीयू टीम के त्वरित कार्यवाही से रूका बाल विवाह।



 दिनांक 22-06-2023 को रात्रि 9 बजे  विश्वस्त सूत्रों  से जानकारी प्राप्त हुआ की थाना घोरावल अन्तर्गत एक ग्राम के लगभग उम्र 15 वर्ष की नाबालिग बालिका की शादी राजस्थान के निवासी लडके के साथ हो रही है जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए  जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह व पुलिस अधीक्षक डा० यशवीर सिंह के निर्देश पर जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार द्वारा   जिला बाल संरक्षण इकाई से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे वन स्टाप सेन्टर से केन्द्र प्रशासक दीपिका सिंह व थाना ए०एच०टी०यू प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव आरक्षी की  संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु आदेशित किया गया जिसके उपरान्त  संयुक्त टीम द्वारा तत्काल सम्बन्धित थाना घोरावल से समन्वय स्थापित करते मौकेपर पहुंचे   जहा पर नाबालिग बालिका की शादी की तैयारी हो रही थी जयमाल हो चूका था टीम द्वारा बालिका के माता पिता से बालिका के उम्र के सम्बन्ध में साक्ष्य चाहा गया परन्तु बालिका के माता पिता द्वारा कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे बालिका के उम्र का पता ज्ञात हो सके बालिका द्वारा बताया गया कि कक्षा 5 तक पढ़ी हुयीं हूँ टीम  द्वारा देखे जाने पर बालिका प्रथम दृष्टया नाबालिग प्रतीत हो रही थी जिसके उपरान्त टीम द्वारा नाबालिग बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए नियमानुसार बाल गृह बालिका मे आवासित कराया गया ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा बताया गया कि नाबालिग बालिका की शादी पैसे के लालच में किया जा रहा था साथ ही यह भी बताया गया कि  बाल विवाह मे संलिप्त ब्यक्तियो के विरुद्ध थाना घोरावल पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया गया

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