चेक बाउंस में सवा साल की सजा, 6.2 लाख का जुर्माना



भरत विहार कॉलोनी निवासी रवि कुमार के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला



रिज़वान सिद्दीकी



बिजनौर।एडिशनल कोर्ट के न्यायाधीश आरए कौशिक ने चेक बाउंस के मामले में दोषी पाते हुए सुदेश कुमार को एक वर्ष तीन माह के कारावास और छह लाख 20 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना राशि वसूल होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में छह लाख रुपये परिवादी रवि कुमार को दिए जाने व 20 हजार रुपये राज्य सरकार के खाते में जमा किए जाने के आदेश दिए हैं।

बिजनौर की भरत विहार कॉलोनी निवासी रवि कुमार ने कोर्ट में दाखिल परिवाद में कहा था कि बिजनौर की साकेत कॉलोनी, सिविल लाइन द्वितीय निवासी सुदेश कुमार ने जनवरी 2017 के प्रथम सप्ताह में अपनी आवश्यकता के लिए उससे 10 लाख रुपये उधार लिए थे। छह माह में वापस करने का वादा किया था। उधार ली गई धनराशि वापस नहीं की एवं आंशिक भुगतान के रूप में चार लाख रुपये का चेक उसे दिया और शेष राशि शीघ्र वापस करने को कहा। उसने यह चेक एसबीआई के अपने खाते में लगाया जो खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से बाउंस हो गया। नोटिस दिए जाने के बाद भी उसने चेक धनराशि का भुगतान नहीं किया। इस मामले में अदालत ने सुदेश कुमार को चेक बाउंस होने का दोषी पाते हुए सजा सुनाई। सजा सुनाते वक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं होने के कारण सुदेश कुमार के गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। पुलिस अधीक्षक से वारंट की तामील कराने के लिए कहा।

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