21 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन





नोडल ने वादों के निस्तारण को दिए निर्देश 


रिज़वान सिद्दीकी


बिजनौर l   नोडल अधिकारी/अपर जिला जज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अवधेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय न्यायामूर्ति उच्चतम न्यायालय/कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशों के अनुपालन में आगामी 21 मई, 2023 को प्रातः 10.00 बजे जिला न्यायालय बिजनौर में माननीय जिला न्यायाधीश बिजनौर, मदन पाल सिंह के मार्गदर्शन में जिला एवं बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने उक्त लोक अदालत की भव्य सफलता एवं तैयारियों का जायजा लिये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियो के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित सभी प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारियां को निर्देश दिए अपने-अपने विभाग में लम्बित/प्रस्तुत वादों का सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण निस्तारण राष्ट्रीय लोक अदालत में कराना सुनिश्चित करें।

बैठक मे उपस्थित सभी अधिकारीगण से आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत मे अधिक से अधिक वादां को चिन्हित किये जाने एवं नोटिसां की तामील ससमय से कराये जाने के लिए विचार-विमर्श किया गया। जैसा कि विदित है कि 21 मई, 2023 को प्रातः 10.00 बजे आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत मे प्री-लिटिगेशन मामलों के अन्तर्गत धारा-138 एन0आई0 एक्ट, बैंक रिकवरी वाद, लेबर विवाद, बिजली-पानी बिल, आपराधिक शमनीय वाद, मैट्रीमोनियल विवाद व अन्य दीवानी विवाद तथा न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, बैंक रिकवरी वाद, मोटर दुर्घटना क्लेम वाद, लेबर विवाद, बिजली-पानी बिल विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, राजस्व वाद, मैट्रीमोनियल विवाद व अन्य दीवानी वादों का प्रमुखता से सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण किया जायेगा।

इस अवसर पर सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जिला जज श्रीमती नीला मेनवाल, सीजीएम शिवानंद गुप्ता, अपर पुलिस अधीक्षक रामार्ज, डिप्टी क्लेक्टर श्री सुमित सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे।

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