नाबालिग बालिका निकाह को रुकवाया त्वरित व सम्यक संज्ञान लेते – राजेश कुमार खैरवार

 


सोनभद्र । जिले में नाबालिगों के वैवाहिक समारोहों- निकाहो की मानो धूम मची हो लेकिन इसके प्रत्युत्तर कर्मठता क्रियाशीलता से समुद्यत बैठा है प्रशासनिक अमला। प्रत्यक्षतः बाल संरक्षण इकाई व जिम्मेदार पदों पर आसीन अधिकारियों की जनपद के चप्पे-चप्पे पर  निगहबानी अंकुश व नियंत्रण करने में सक्रियता से लगी है। बात सोनभद्र के रेक्सहवा डाला की जहां 14 वर्षीय नाबालिग बालिका के शादी समारोह  को स्थगित कर नाबालिग के जीवन को सुखद सुघड़ भविष्य में  ढालने के लिए मशक्कत की। चोपन थाना ए०एच०टी०यू की त्वरित कार्यवाही से नाबालिग बालिका की रूकी शादी।  विश्वत सूत्रों से जानकारी मिली कि थाना चोपन अन्तर्गत  ग्राम रेकसहवा डाला  में एक 14 वर्ष नाबालिग बालिका की शादी उसके उम्र के चारगुने ब्यक्ति से साथ  कराया जा रहा है जिसे तत्काल संज्ञान लेते हुए जिला बाल संरक्षण अधिकारी राजेश कुमार खैरवार ने जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र  से सामाजिक कार्यकर्ता / चोपन नोडल  वीणा राव,  व थाना ए०एच०टी०यू  प्रभारी निरीक्षक रामजी यादव, उपनिक्षक हरिदत्त पाण्डेय , मुख्य आरक्षी धनञ्जय यादव,अमन द्विवेदी, शालीन वैश्य की संयुक्त टीम गठित कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया जिसके बाद संयुक्त टीम द्वारा तत्काल  रेकसहवा डाला  पहुंच कर नाबालिग बालिका के माता-पिता से पूछ ताछ हुई तो ज्ञात हुआ कि 21 मई को अपनी पुत्री की  शादी मिर्जापुर  के रहने वाले लडके के साथ बालिका का निकाह कराने  की तैयारी कर रहे हैं तभी टीम द्वारा बालिका  के माता-पिता से बालिका के उम्र के संबंध में साक्ष्य  चाहा गया। बालिका के उम्र के संबंध में कोई भी  साक्ष्य  न उपलब्ध होने की दशा मे   बालिका  की प्रथम दृष्टया नाबालिग प्रतीत होने के कारण   टीम द्वारा बालिका के माता-पिता व अन्य उपस्थित लोगों को बाल विवाह एक कानूनन अपराध है, बाल विवाह से होने वाले हानियों के बारे में भी बताया गया टीम द्वारा नाबालिग बालिका की विवाह न कर दिया जाये इस कारण टीम बालिका को अपनी अभिरक्षा में लेते हुए बाल कल्याण समिति सोनभद्र के समक्ष प्रस्तुत कर समिति के आदेश से संस्था मे आवासित करया गया  जिसके सम्बन्ध में जिला बाल संरक्षण इकाई सोनभद्र से ओ आर डब्ल्यू शेषमणि दुबे द्वारा आम जनमानस  आग्रह करते हुये कहा गया कि बालिका की उम्र 18 वर्ष  व बालक का उम्र 21वर्ष पूर्ण होने के उपरांत ही  निकाह / विवाह कराये साथ ही यह  बताया गया कि यदि बाल विवाह  होने की सूचना प्राप्त होती है तो तत्काल सम्बंधित थाने, ब्लाक, वन स्टाप सेन्टर, जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति सोनभद्र  टोल फ्री नम्बर 1098 या 9506918569 व 8318953732 पर सूचित करें। आश्वस्त किया कि सूचना देने वाले  व्यक्ति का नाम गोपनीय रहेगा साथ ही यह भी बताया  गया की सूचना प्राप्त होते ही तत्काल कार्यवाही भी की जा रही है जिससे नाबालिग बालिका वधू बनने से बचायी जा रही हैं।

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