आपसी सुलह व समझौते के आधार पर होता है राष्ट्रीय लोक अदालत में वादों का निस्तारण : अवधेश कुमार

 




राष्ट्रीय लोक अदालत में हों अधिक से अधिक वादों का निस्तारण


21 जनवरी को आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत


08 से 10 फरवरी तक विशेष लोक अदालत 



11 फरवरी 2023 को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन


रिजवान सिद्दीकी


बिजनौर  । आगामी 11 फरवरी 2023 को जनपद एवं बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन के संबंध में नोडल अधिकारी राष्ट्रीय लोक अदालत/ अपर जनपद न्यायाधीश श्री अवधेश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सुलह व समझौते के आधार पर वादों का निस्तारण किया जाता है। उन्होंने अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करने के लिए कहा तथा आमजन से अपील की कि वह लोक अदालत का लाभ उठायें।


जनपद न्यायधीश कार्यालय परिसर में स्थापित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय मंे आहुत बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोडल अधिकारी श्री अवधेश कुमार ने कहा कि वादकारीगण उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर, उपरोक्त रिति से अपने-अपने वाद का निस्तारण करा, उक्त वर्णित लोक अदालतो का लाभ उठाये। इस अवसर पर विभिन्न विभागों की राष्ट्रीय लोक अदालत की वादों के निस्तारण के तैयारियों की एक-एक कर समीक्षा की गयी।


 नोडल अधिकारी श्री अवधेश कुमार ने कहा कि दिनांक 11 फरवरी 2023 को जनपद एवं बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्री-लिटिगेशन स्तर के दीवानी वाद, शमनीय आपराधिक वाद, वैवाहिक वाद तथा न्यायालय में लम्बित आपराधिक शमनीय वाद, धारा-138 एन0आई0 एक्ट के वाद, धन वसूली वाद, मोटर दुर्घटना क्लेम वाद, लेबर वाद, बिजली-पानी बिल वाद, मैट्रीमोनियल वाद (तलाक वादो के अतिरिक्त), भूमि अधिग्रहण वाद, सेवा सम्बन्धी वाद (जिसमें पेंशन वाद भी सम्मलित है), उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय के लम्बित राजस्व वाद, व अन्य दीवानी वाद (किराया, सुखाचार अधिकार, निषेधाज्ञा सूट, विशिष्ट प्रदर्शन सूट आदि) का प्रमुखता से सुलह-समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण किया जायेगा।


सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार राना द्वारा बताया कि माननीय राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं माननीय उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशन मे माननीय जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बिजनौर के मार्गदर्शन मे 11 फरवरी 2023 को जनपद एवं बाह्य स्थित न्यायालय व सम्बन्धित विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत व 08 फरवरी, 09 फरवरी, 10 फरवरी 2023 को विशेष लोक अदालत तथा दिनांक 21 जनवरी 2023 को आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।


सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अनिल कुमार राना ने बताया कि दिनांक 08 फरवरी,09 फरवरी, 10 फरवरी 2023 को विशेष लोक अदालत (च्मजजल व्ििमदबमेद्ध का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत लघु प्रकृति के अपराधिक वादो का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा एवं दिनांक 21 जनवरी 2023 को आर्बीट्रेशन विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आर्बीटेªशन सम्बन्धी निष्पादित वादो के निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर किया जावेगा।


इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राम अर्ज, डिप्टी कलेक्टर सुमित सिंह, एलडीएम वी0के0 बंसल, अधिशासी अभियंता विद्युत अनिल कुमार पाण्डेय, बीएसएनएल से अभय  कुमार गर्ग, श्रम विभाग से राजवीर सिंह व अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

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