मिर्जापुर में कोर्ट ने पुलिस की कार्यशैली पर जताई चिंता:SI समेत तीन पुलिसकर्मियों पर मुकदमा कर कार्रवाई का दिया आदेश, NDPS आरोपी सुलेमान को मिली जमानत



 


 तेजस्वी न्यूज कमलेश पाण्डेय

 मिर्जापुर ।जिलेे में अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी प्रथम वायुनंदन मिश्र ने जिले में पुलिस के कृत्य से कानून व्यवस्था को लेकर तल्ख टिप्पणी की हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने NDPS एक्ट में दरोगा और दो सिपाहियो के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। कटरा कोतवाली के एसआई हरिकेश राम आजाद, हेड कांस्टेबल शौकत अली और पंकज दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने कर विभागीय कार्रवाई के लिए कहा हैं। NDPS एक्ट में गिरफ्तार अभियुक्त सुलेमान को एक लाख के मुचलके पर जमानत का आदेश दिया है।

कोर्ट ने कहा हैं कि वर्तमान में अभियोजन एवं पुलिस की कार्यशैली से नागरिकों के मूल अधिकारों का गंभीर हनन हो रहा है। विधि के शासन व्यवस्था को पुलिस की विधि, पुलिस का शासन, शासन की विधि में परिवर्तित करने का प्रयास किया जा रहा है। कई अवसरों पर अवगत कराने के बावजूद कृत्य की पुनरावृति जारी है ।

कटरा कोतवाली में जून 2021 को सुलेमान को प्रतिबन्धित दवा अल्प्राजोलाम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जिस पर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा हैं कि प्रतिबंधित दवा अल्प्राजोलाम का अनाधिकृत अध्यासन एवं अभियुक्त को तंग व परेशान करने के उद्देश्य से तलाशी और गिरफ्तारी के पर्याप्त सबूत मिले हैं। शासकीय अधिवक्ता के द्वारा राज्य सरकार का पक्ष रखने में घोर उदासीनता, कर्तव्य लोप और अकर्मण्यता का प्रदर्शन किया जा रहा है। लिहाजा कोर्ट ने आरोपी सुलेमान को 1 लाख व्यक्तिगत बन्ध पत्र पर रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पुलिस जनों के खिलाफ कार्रवाई कर 25 जनवरी 2023 को फाइल तलब किया है।

डीजीपी को पत्र लिखकर विभागीय कार्रवाई के लिए लिखा है। अपर मुख्य सचिव गृह को पत्र जारी कर जनपद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाया हैं।

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