पॉक्सो एक्ट: दोषियों को 10-10 वर्ष की कैद




तेजस्वी न्यूज जिला संवाददाता कमलेश पाण्डेय सोनभद्र 



- प्रत्येक पर 40 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद

- जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी 

- अर्थदंड की समूची धनराशि 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी

- आठ वर्ष पूर्व 16 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म का मामला


सोनभद्र। आठ वर्ष पूर्व 16 वर्षीय  नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट सोनभद्र निहारिका चौहान  की अदालत ने वृहस्पतिवार को सुनवाई करते हुए दोषसिद्ध पाकर दोषियों राजेंद्र उर्फ राजेंदर व रमेश को 10-10 वर्ष की कैद एवं 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक चोपन थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी 16 वर्षीय नाबालिग लड़की के पिता ने  एक सितंबर 2014 को ओबरा सीओ को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बेटी 24 अगस्त 2014 को शाम 6-7 बजे से गायब है। उसे पूरा यकीन है कि बेटी को बहला फुसलाकर  गलत काम करने के लिए ले जाया गया है। जब से बेटी गायब है तभी से विंढमगंज  थाना क्षेत्र के फुलवार गांव निवासी राजेंद्र उर्फ राजेंदर भी घर से गायब है।  इस तहरीर पर चोपन पुलिस ने अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दिया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में राजेंद्र व रमेश के विरुद्ध  चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषियों  राजेंद्र उर्फ राजेंदर व रमेश को 10-10 वर्ष की कैद एवं 40-40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड अदा न करने पर 6-6 माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित होगी। वही अर्थदंड की समूची धनराशि 80 हजार रुपये पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील  दिनेश प्रसाद अग्रहरि,सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह एडवोकेट ने बहस की।

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