नाबालिग से दुष्कर्म में 20 साल की सजा,82 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया,पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई सजा




तेजस्वी न्यूज जिला संवाददाता कमलेश पाण्डेय


मिर्जापुर।पड़री थाना क्षेत्र के निवासी ने नामजद अभियुक्त के विरूद्ध अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर भगाने और दुष्कर्म करने के सम्बन्ध में लिखित तहरीर दी थी। इसके आधार पर थाना पड़री पर विभिन्न धाराओं के साथ ही पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया गया। नामजद अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था।

एसपी संतोष कुमार मिश्र ने मिशन शक्ति अभियान के तहत महिला सम्बन्धित अपराध को प्राथमिकता देते हुए पुलिस एवं मॉनीटरिंग पैरवी सेल को प्रवाभी एवं सशक्त पैरवी कराया। इसके चलते न्यायालय ने अपराध में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को 20 वर्षों का कठोर कारावास एवं 82 हजार के अर्थदण्ड की सजा सुनाया। अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

Comments

Popular posts from this blog

केरल, असम, पश्चिम बंगाल, गुजरात सहित 7 प्रदेशो में तेजस्वी किसान मार्ट निगरानी समिति का गठन

नरैनी ब्लॉक के एफपीओ, बुंदेली महिला प्रोड्यूसर कम्पनी लिमिटेड की वार्षिक आम सभा संपन्न

तेजस्वी किसान मार्ट द्वारा स्थापित किया जा रहा देश का पहला स्टोर जहाँ पर 200 से अधिक एफपीओ के शुद्ध खाद्यान होंगे उपलब्ध