एसएसपी सहारनपुर का थानों से लेकर न्यायपालिका तक का एक अहम सफर
13 साल की सोतेली बेटी से रेप कांड के आरोप में सुभाष को माननीय न्यायपालिका से हुई 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा तथा 50 हजार रूपए का लगा अर्थदण्ड
✍️ *कमल कश्यप* ✍️
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*सहारनपुर*/
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के सख्त निर्देश पर जनपद पुलिस द्वारा थानों से लेकर न्यायपालिका तक अपराधियों को कहीं से कहीं तक भी बख्शा नहीं जा रहा है।एसएसपी के सख्त निर्देश पर थाना चिलकाना पुलिस की लगातार पेरवी के चलते आज माननीय न्यायपालिका द्वारा अभियुक्त सुभाष पुत्र नकली निवासी गोविंदपुर को अपनी ही 13 साल की सोतेली बेटी के साथ किए गये बलात्कार के आरोप में 10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई गई और यही नहीं 50 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।
हम आपको बता दें,कि अभियुक्त सुभाष पुत्र नकली के विरूद्ध सन 2019 में थाना चिलकाना में आईपीसी की धारा 376/ तथा 3/4 पोक्सो एक्ट मे एक अभियोग पंजीकृत हुआ था,जिसकी जांच टास्क क्षेत्राधिकारी-सदर अजेन्द्र कुमार कर रहे थे,इसी जांच के चलते अभियुक्त सुभाष पर लगे आरोप सही पाये गये।उक्त रेप के आरोपी सुभाष को थाना चिलकाना पुलिस द्वारा जेल भेज दिया गया था।दो साल लगातार माननीय न्यायपालिका में चले इस मामले में आज माननीय न्यायालय एडीजे-कक्ष संख्या-14 द्वारा सुभाष पुत्र नकली को 10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई गयी और यही नहीं 50 हजार रूपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया।हम आपको यह भी बता दें,कि इस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डा,एस, चन्नप्पा के सख्त निर्देश पर अपराधियों के विरूद्ध ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। अपराधियों को थानो से लेकर न्यायपालिका तक भी बख्शा नहीं जा रहा है।
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