चौबीस घंटे मे चार लोग काल गाल मे समा गए
मीरजापुर जनपद मे चौबीस मे विभिन्न घटनाओ मे चार लोग काल के गाल मे समा गए पुलिस द्वारा.उन चारो शव को कब्जे मे लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कारवाई की गई जिसमे प्रथम थाना हलिया क्षेत्रान्तर्गत ग्राम खोदाईपुर निवासी शम्भू हरिजन पुत्र स्व०बिल्लू उम्र करीब-60 वर्ष की फांसी लगाकर आत्महत्या कर लेने की सूचना पर पुलिस उच्चाधिकारी,थाना हलिया पुलिस बल फॉरेंसिक टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही गई। मंगलवार को ही थाना कोतवाली कटरा क्षेत्रान्तर्गत चन्द्रदीपा रेलवे लाइन के पास चन्द्रदीपा निवासी मुरली बिन्द पुत्र स्व0रामलाल बिन्द उम्र करीब-52 वर्ष की ट्रेन की चपेट में आने से कटकर मृत्यु हो जाने की सूचना पर थाना कोतवाली कटरा पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक के शव को कब्जे में लेकर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई तीसरी घटना बुधवार को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जसोवर पहाड़ी पर टेम्पो और अज्ञात वाहन टकरा जाने के कारण टेम्पो चालक सुरेंद्र कुमार पासवान पुत्र श्याम नारायण उम्र 37 वर्ष व टेम्पो सवार आनंद कुमार पुत्र नंदलाल उम्र 27 वर्ष निवासी बरकछा कला थाना कोतवाली देहात घायल हो गये ।जिसकी जानकारी इलाकाई पुलिस को भी उक्त सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा तत्काल दोनों घायलो को इलाज के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों व्यक्ति सुरेंद्र कुमार पासवान व आनंद कुमार की मृत्यु हो गयी । थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा दोनों शव को कब्जे में लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गई ।
पैंतालीस लाख के गांजा के साथ चार अन्तर्जातीय तस्कर गिरफ्तार
मीरजापुर विन्ध्याचल थाना की पुलिस ने अनुमानित कीमत ₹ 45 लाख के अवैध गांजा तथा तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो व बलेनो कार के साथ चार अन्तर्राज्यीय गांजा तस्कर को गिरफ्तार कर जेल भेजा में मंगलवार को थाना विन्ध्याचल पुलिस को मुखबिर से गांजा तस्करी के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई । उक्त सूचना पर थाना विन्ध्याचल पुलिस टीम द्वारा थाना विन्ध्याचल क्षेत्र में घेराबन्दी कर 04 अभियुक्तों .अमीरूद्दीन अंसारी, धर्मेन्द्र कुमार, .अजय कुमार सिंह, व.इन्द्रबहादुर सिंह को बोलेरो व बलेनो कार सहित गिरफ्तार किया गया । जिनके द्वारा वाहनों में रखी बोरियों में अवैध गांजा होना बताया गया । पुलिस टीम द्वारा बरामद वाहनों की तलाशी ली गयी तो वाहनों में प्लास्टिक की 04 बोरियों में रखा हुआ कुल 100 किग्रा अवैध गांजा तथा गिरफ्तार अभियुक्तो के कब्जे से जामा तलाशी में 04 मोबाइल व ₹ 2700/- नगद बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना विन्ध्याचल पर मु0अ0स0-182/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार चारों अभियुक्तों के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा गांजा तस्करी में प्रयुक्त बोलेरो वाहन संख्याःJH01X9399 व बलेनो कार वाहन संख्याःUP70GK7853 को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । पूछताछ पकड़े गये अभियुक्त अमीरूद्दीन अंसारी व धर्मेन्द्र कुमार द्वारा पूछताछ में बताया गया कि हम लोग बिहार के भिन्न-भिन्न स्थानों से गांजा लेकर आते है जिसे अजय कुमार व इन्द्रबहादुर को बेचते है जिनके द्वारा जनपद प्रयागराज एवं अन्य आसपास के जनपदों में बिक्री की जाती है । वे लोग गांजा को बोलेरो वाहन से बलेनो कार में लोड कर रहे थे कि पकड़े गये । गिरफ्तार हुए आरोपियो मे.अमीरूद्दीन अंसारी पुत्र इमामुद्दीन अंसारी निवासी टोरी थाना भगवानपुर, उम्र करीब-25 वर्ष ।
धर्मेन्द्र कुमार पुत्र हरेन्द्र राम निवासी टोरी थाना भगवानपुर जनपद कैमूर भभुआ(बिहार), उम्र करीब-22 वर्ष .अजय कुमार सिंह पुत्र सजीवनलाल निवासी बसहा बरोखर थाना कोरांव उम्र करीब-22 वर्ष । व.इन्द्रबहादुर सिंह पुत्र राजनारायण सिंह निवासी राजपुर थाना कोरांव जनपद प्रयागराज(उ0प्र0), उम्र करीब-28 वर्ष ।उक्त गिरफ्तारी ग्राम कामापुर के पास से,सांय काल लगभग बजे ।व पंजीकृत अभियोग मे मु0अ0सं0-182/2023 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना विन्ध्याचल ।बरामदगी मे बोरियो में रखा 100 किग्रा अवैध गांजा । एक बोलेरो वाहन संख्याःJH01X9399 व बलेनो कार वाहन संख्याःUP70GK7853.
• जामा तलाशी 04 मोबाइल व ₹ 2700/-*गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम मे प्रभारी निरीक्षक थाना विन्ध्याचल अरविन्द कुमार मिश्रा मय पुलिस टीम ।का योगदान रहा
वारंटी.गिरफ्तार
मीरजापुर थाना मड़िहान पुलिस द्वारा एक नफर वारण्टी को गिरफ्तार किया गया ।बुधवार को उप-निरीक्षक भारत सुमन मय पुलिस टीम द्वारा एक नफर वारण्टी रविन्द्र कुमार उर्फ बालक माली पुत्र खुड़भुड़ माली निवासी खचहां थाना मड़िहान को उसके घर से गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।
शांति व्यवस्था बनाए रखने के क्रम मे एक दर्जन व्यक्तियो का चालान किया गया
मीरजापुर बुधवार को जनपद में कानून/शान्ति-व्यवस्था बनाये रखने के क्रम में विभिन्न थाना क्षेत्रो से एक दर्जन कुल 12 व्यक्तियों का दं0प्र0सं0 151/107/116 में चालान किया गया, जिसमे थाना कछवां मे एक थाना अदलहाट मे दो थाना अहरौरा मे एक थाना मड़िहान मे तीन थाना लालगंज मे चार व थाना जिगना मे एक व्यक्ति का चालान किया गया
दो अभियुक्त को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई
मीरजापुर ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत दो अलग अलग मामले मे दो अभियुक्त को सजा बुधवार को जिसमे पहला मामला एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को करायी गयी ₹ 4000/- के अर्थदण्ड की सजा थाना कोतवाली शहर पर एनडीपीएस एक्ट के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-नीरज कुमार, विवेचक-उपनिरीक्षक मिथिलेश राय, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आऱक्षी सुबेदार यादव व घनश्याम राय तथा पैरोकार-मुख्य आरक्षी राजबहादुर प्रसाद द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा थाना कोतवाली शहर पर पंजीकृतमु0अ0सं0-745/2009 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त सिकन्दर अली पुत्र अब्दुल हसन निवासी खम्हरिया थाना औराई जनपद भदोही को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर जेल में बितायी गयी अवधि एवं ₹ 4000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी । व ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत आबकारी अधिनियम के आरोपी को करायी गयी ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा थाना विन्ध्याचल पर आबकारी अधिनियम के सम्बन्ध में पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-नीरज कुमार, विवेचक-एचसीपी तेजबहादुर सिंह, कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी सुबेदार यादव व घनश्याम राय तथा पैरोकार-आरक्षी रवि यादव द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना विन्ध्याचल पर पंजीकृत मु0अ0सं0-01/2017 धारा 60 आबकारी अधिनियम से सम्बंधित अभियुक्त चन्दू उर्फ शिवचन्द्र मौर्या पुत्र स्व0बद्री प्रसाद निवासी नकटा थाना विन्ध्याचल को ₹ 2500/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में 10 दिवस के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी ।
जिला संवाददाता राजकुमार उपाध्याय
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