सोनभद्र- पॉक्सो एक्ट दोषी को दस वर्ष की सजा साथ ही 18 हजार रुपये अर्थदंड, न देने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा तेजस्वी रिपोर्ट कमलेश पाण्डेय राबर्ट्सगंज सोनभद्र उत्तर प्रदेश 8382048247 अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार मिलेगा सोनभद्र ब्यूरो| अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी सोनू कुमार को दोषसिद्ध पाकर दस वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से नियमानुसार पीड़िता को मिलेगा। अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ विंढमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सोनू कुमार ने 12 मार्च 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। इस तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार को 10 वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के तरफ से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।

 सवांददाता- कमलेश पाण्डेय, सोनभद्र उत्तर प्रदेश

 8382048247





अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार मिलेगा



सोनभद्र ब्यूरो| अपर सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने मंगलवार को पॉक्सो एक्ट के दोषी सोनू कुमार को दोषसिद्ध पाकर दस वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी गई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। अर्थदंड की धनराशि में से नियमानुसार पीड़िता को मिलेगा।



अभियोजन पक्ष के मुताबिक बभनी थाने में दी तहरीर में पीड़िता के पिता ने आरोप लगाया था कि उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ विंढमगंज थाना क्षेत्र के डुमरा गांव निवासी सोनू कुमार ने 12 मार्च 2018 को बहला फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ बलात्कार किया था। इस तहरीर पर पुलिस ने अपहरण, बलात्कार एवं पॉक्सो एक्ट में एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना किया। विवेचक ने पर्याप्त सबूत पाए जाने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था।



मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी सोनू कुमार को 10 वर्ष की कैद एवं 18 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। वहीं अर्थदंड की धनराशि अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को नियमानुसार दिया जाएगा। अभियोजन पक्ष के तरफ से सरकारी अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।

Comments

Popular posts from this blog

आपसी बात चित को विवाद के रूप में गलत तरीके से सोशल मीडिया पे चलाया जा रहा है।

चार दिवसीय लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा का हुआ समापन

भ्रष्टाचार के में डूबा घोरावल विकास खण्डमनरेगा घोटाले में जांच के नाम पर हो रही खानापूर्ति